कवर्धाछत्तीसगढ़

मदिरा प्रेमी ध्यान दे:- इतने दिन बंद रहेगी शराब दुकानें

रिपोर्टर :- रिंकू महोबिया

मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पहले सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने शुष्क अवधि घोषित

कवर्धा। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के समय मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से अर्थात् 05 नवंबर को शाम 5 बजे से 07 नवंबर 2023 को (संपूर्ण दिवस) तक जिले में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्यभंडारण भाण्डागार तथा एफ.एल.4 (क) मून सिटी व्यवसायिक क्लब बार को बंद रखने शुष्क अवधि घोषित किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय अटल नगर रायपुर से जारी निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जिले के समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं भंडारण भाण्डागारों को जिले में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्यभंडारण भाण्डागार तथा एफ.एल.4 (क) मून सिटी व्यवसायिक क्लब बार को सील बंद करना एवं मदिरा के क्रय-विक्रय, मादक पदार्थो के अवैध रूप से विनिर्माण, परिवहन, संग्रहण और धारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाये।

फोटो/

Paras Sharma

पारस शर्मा, संपादक , मोबाइल - +91 9993390279 , ईमेल - kawardhatimescg@gmail.com

Paras Sharma

पारस शर्मा, संपादक , मोबाइल - +91 9993390279 , ईमेल - kawardhatimescg@gmail.com

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!