
चश्मदीद के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मंगल सिंह धुर्वे गिरफ्तार
कवर्धा – ससुर दामाद के विवाद में दामाद की हत्या का खुलासा किया गया है। थाना तरेगांव जंगल पुलिस ने मामले में मृतक वैशाखु सिंह मरावी की मारपीट कर हत्या करने के आरोप में उसके ससुर मंगल सिंह धुर्वे पिता स्व. हीरालाल उर्फ हीरासिंह धुर्वे, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम कोयलारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 16/2026, धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
मातुमझोला (मध्यप्रदेश ) से ससुराल आया था मृतक –
विवेचना में सामने आया कि दिनांक 09 अगस्त 2026 को मृतक वैशाखु सिंह अपनी पत्नी सुषमा बाई, दो बच्चों तथा सास-ससुर के साथ जिला मंडला (म.प्र.) से अपने ससुराल कोयलारी आया था। जहां मृतक और उसके ससुर के मध्य शराब पीने के दौरान मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। जिस दौरान आरोपी मंगल सिंह ने अपने दामाद वैशाखु सिंह पर सरई की लकड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर, दाहिने हाथ की कलाई, पीठ एवं सीने में चोटें आईं।
इलाज के बाद हुई मौत –
घटना के बाद मृतक के परिजन उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल बोडला ले गए। जहां इलाज के दौरान 13 अगस्त 2026 को मृतक की मृत्यु हो गई।
जिस पर थाना मोतीनाला जिला मंडला मध्य प्रदेश में देहाती नालसी में अपराध कायम कर अग्रिम कार्यवाही हेतु डायरी थाना तरेगांव जंगल को प्राप्त का क्षेत्र होने पर मामले मूल अपराध कायम के विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना के पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़ा गया जिससे पूछताछ पर आरोपी मंगल सिंह द्वारा शराब पीने के दौरान आपसी विवाद में अपने दामाद बैसाखू सिंह को सरई के डंडा से मारपीट कर हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सरई की लकड़ी जप्त की गई। तथा आरोपी मंगल सिंह को विधिवत गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।




