
कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई नकली देशी प्लेन मदिरा बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़
कवर्धा – जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पोड़ी में अवैध रूप से नकली देशी प्लेन मदिरा तैयार कर ग्रामीणों को भट्टी शराब के नाम पर बेचने वाले एक संगठित और खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। यह गिरोह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली नकली शराब तैयार कर उसे स्थानीय लोगों को शराब दुकान पर मिलने वाली असली शराब की दर में बेच रहा था, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो रहे थे।
ग्राम पोड़ी में शराब सेवन करने वाले लोगों के स्वास्थ्यक साथ खिलवाड़ किया जा रहा था एक संगठित गिरोह के द्वारा फर्जी तरीके अवैध शराब फैक्ट्री खोल दी गई थी जिसमें शासन द्वारा निर्धारित स्टीकर एवं रैपर का भी उपयोग किया जा रहा था पुलिस जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अवैध शराब फैक्ट्री पर पुलिस ने कार्यवाही की है
बोड़ला एवं चौकी पोड़ी पुलिस, साइबर टीम तथा फील्ड स्टाफ ने संयुक्त रूप से यह महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए नकली शराब के इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया।
पुलिस टीम ने ग्राम पोड़ी में आरोपी नंद कुमार कुर्रे के मकान पर छापा मारा। यहां नकली शराब का पूरा प्लांट संचालित पाया गया। गिरोह के सदस्य लंबे समय से दूसरे राज्य से पैकिंग सामग्री, ढक्कन, होलोग्राम, केमिकल और स्पिरिट मंगवाकर नकली देशी प्लेन शराब तैयार कर बेच रहे थे।
जप्त सामग्री
• 49 पाव नकली देशी प्लेन मदिरा, कुल मात्रा 8820 एमएल
• नकली स्टिकर 6 बंडल
• नकली होलोग्राम 8 पेज
• खाली पाव बोतलें 7 बोरी
• नकली प्रिंटेड ढक्कन
• 25 लीटर के 42 जरीकेन
• पानी के 19 जार
• 3 बॉटलिंग मशीन
• अन्य अवैध पैकिंग सामग्री
गिरफ्तार आरोपी
1. नंद कुमार कुर्रे पिता फागू राम, उम्र 34 वर्ष, निवासी, पोड़ी, चौकी पोड़ी, थाना बोड़ला जिला kabirdham
2. इस्लाम उर्फ सुद्दू पिता अरमान खान, उम्र 45 वर्ष पोड़ी, चौकी पोड़ीथाना बोड़ला जिला कबीरधाम
3. शेख साजिद पिता शेख सिकंदर, उम्र 28 वर्ष, पोड़ी, चौकी पोड़ी, थाना बोड़ला जिला कबीरधाम
4. छोटू उर्फ दिनेश चंद्रवंशी पिता मालिकराम, उम्र 26 वर्ष, कुसुमघटा चौकी पोड़ी, थाना बोड़ला जिला कबीरधाम
पूछताछ में खुलासा हुआ कि नकली शराब बनाने में दो और स्थानीय साथी शामिल हैं, जिनमें से एक मादक पदार्थ गांजा प्रकरण में कल ही जेल भेजा जा चुका है, जबकि दूसरा अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि नकली पैकिंग सामग्री, होलोग्राम, लेबल पर्ची, केमिकल एवं ढक्कन झारखंड राज्य से इनके साथियों द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे। इस बात से स्पष्ट है कि गिरोह का नेटवर्क अंतरराज्यीय स्तर पर संचालित था और अन्य राज्यों के अपराधियों की भी संलिप्तता की जांच की जा रही है।
आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(1)ख, 34(2), 35, 49क, 59क आबकारी अधिनियम तथा धारा 318(4), 336(2), 336(3), 340(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है। ऐसे गिरोहों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके अंतरराज्यीय नेटवर्क की जड़ तक पहुंचकर उन्हें समाप्त किया जाएगा।




