

कवर्धा – थाना तरेगांव जंगल पुलिस ने एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
प्रार्थी द्वारा थाना तरेगांव जंगल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है। इस पर थाना तरेगांव जंगल में अपराध क्रमांक 23/2024, धारा 137(2) बीएनएस 06 एवं पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान टीम ने नाबालिग अपहृता को तमिलनाडु के ग्राम आठिकाडू, थाना वेलागोंडमपट्टी, जिला नमक्कल से बरामद किया। मौके पर गवाहों की उपस्थिति में बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। महिला अधिकारी द्वारा पीड़िता से पुछताछ कराए गए बयान में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी मुखराम धुर्वे (उम्र 19 वर्ष) ने उसे बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया और फिर तमिलनाडु ले जाकर उसे अपनी पत्नी बताकर मजदूरी कर रहा था।
इस आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 64(2)(एफ), 64(2)(एम) बीएनएस 06 एवं पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।




