
कबीरधाम पुलिस की सख्त चेतावनी – महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ करने वालों की जगह सिर्फ जेल में
कवर्धा – पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना कबीरधाम में अपराध क्रमांक 38/2025 धारा 69, 351(3) बी.एन.एस. अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को दिनांक 28.08.2025 को 16:30 बजे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी:
दुर्गेश्वर साहू, पिता सौखीलाल साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी पिपरटोला, थाना सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)।
पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना कबीरधाम में अपराध क्रमांक 38/2025 धारा 69, 351(3) बी.एन.एस. अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को दिनांक 28.08.2025 को 16:30 बजे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु निदेवन करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि —
“महिलाओं को बहला-फुसलाकर, प्रलोभन देकर या धमकी देकर शारीरिक शोषण करने वाले किसी भी व्यक्ति को कबीरधाम पुलिस बख्शेगी नहीं। ऐसे अपराध समाज की जड़ें खोखली करते हैं और इनके लिए कानून में कठोर सज़ा का प्रावधान है। हमारी प्राथमिकता है कि पीड़िताओं को न्याय मिले और दोषियों को हर हाल में जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया जाए।
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